उपहार सिनेमा अग्निकांडः अंसल बंधुओं को मिली राहत, सुधारात्मक याचिका खारिज
उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पीड़ितों के संघ द्वारा डाली गई सुधारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन गुरुवार को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि अंसल बंधुओं की कैद की अवधि और नहीं बढ़ाई जाएगी।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एन वी रमण और जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने की। इस याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई हुई और अदालत ने पीड़ितों के संघ की अर्जी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने याचिका और संबंधित सभी दस्तावेजों पर गौर किया है। इन पर गौर करने के बाद हमने पाया कि कोई मामला नहीं बनता है इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।
बता दें कि इससे पहले, नौ फरवरी 2017 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में 78 वर्षीय सुशील अंसल को आयु संबंधी दिक्कतों के चलते उसके जेल में रहने की अवधि के बराबर सजा देकर राहत दे दी थी। वहीं, उसके छोटे भाई गोपाल अंसल से मामले में शेष बची एक साल की सजा पूरी करने को कहा था।